
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाने के लिए मथुरा की एक अदालत में दाखिल याचिका बुधवार को खारिज कर दी गई। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि वे इस मामले को ऊपरी अदालतों में ले जाएंगे। अदालत ने श्रीकृष्ण विराजमान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और उनके आधा दर्जन भक्तों की ओर से दाखिल याचिका खारिज की।
अदालत में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता हरीशंकर जैन एवं विष्णु शंकर जैन ने “पीटीआई-भाषा” से कहा कि वे इस मामले को ऊपरी अदालतों में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे।