पश्चिम बंगाल सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुजारियों को भत्ता दिए जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 14 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के गरीब हिंदू पुजारियों को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई थी।

याचिकाकर्ता सौरव दत्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील बिकाश भट्टाचार्य ने दलील दी कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा इमामों को दिये जाने वाले अनुदान को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है और अब ऐसी ही एक और घोषणा नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हलफ़नामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।



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