
लखनऊ। कोरोना संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कवायद में लगी योगी सरकार ने बुधवार को डीजल, पेट्रोल और शराब की कीमतें बढ़ा दी हैं। कोरोना वारियर्स पर हमलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कानून बना दिया है। अब इन वारियर्स पर हमला करने वालों को सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है।
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बीते कुछ दिनों में प्रदेश सरकार का राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ाने व शराब पर कोविड सेस लगाने का फैसला किया है। डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाने से प्रदेश सरकार को 2070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। खन्ना ने बताया कि डीजल एक रुपये और पेट्रोल पर दो रुपये वैट बढ़ाया गया है।
मंत्रिपरिषद ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों व प्रत्येक कोरोना वारियर की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश पारित कर दिया है। नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से की गयी अभद्रता या हमले पर छह महीने से लेकर सात साल की कैद और 50000 से लेकर पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
कोरोना वारियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने पर भी नए कानून के तहत दो से पांच साल की सजा व 50000 से दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नए अध्यादेश के मुताबिक प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा। इस प्राधिकरण में मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में भी इसी तरह का प्राधिकरण बनेगा।
नए अध्यादेश के मुताबिक क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा व 10000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। अस्पताल से भागने पर पर भी इसी तरह की सजा का प्रावधान है। लाकडाउन तोड़ने व बीमारी फैलाने वालों के लिए भी अध्यादेश में सजा का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में बढ़े शराब के दाम
शराब की कीमतों को बढ़ाने पर जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया सभी तरह की देशी शराब पर प्रति बोतल पांच रुपये बढ़ाए गए हैं। अंग्रेजी शराब की रेगुलर ब्रांड में 180 मिली तक 20 रुपये, 500 मिली तक 30 रुपये व इससे ज्यादा मात्रा की बोतल पर 50 रुपये कीमत बढ़ायी गया है। प्रीमियम ब्रांडों पर भी इतनी ही वृद्धि की गयी है जबकि विदेशों से आयतित शराब को और भी मंहगा किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि शराब पर बढ़े दाम से प्रदेश सरकार को 2350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
मंडी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए मंत्रिपरिषद ने पंजीकृत व्यापारियों, मंडी लाइसेंस धारकों को मंडी स्थल से बाहर भी सीधे किसानों से उपज खरीदने की अनुमति दे दी है। वेयर हाउसों, साइलो और कोल्ड स्टोरों के अब उप मंडी स्थल घोषित किया जा सकेगा। यहां खरीदने व बेंचने वाले व्यापारियों से कोल्ड स्टोर, साइलो या वेयर हाउस संचालक यूजर चार्ज वसूलेंगे। उपभोक्ता को सीधे किसानों से खरीद करने की सुविधा को देते हुए प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र व मंडी परिषद को फार्मर-कंज्यूमर बाजार की व्यवस्था बनाने की इजाजत दे दी है।