पुलिस करती रही आनाकानी, कोर्ट ने दिया आदेश तब दर्ज हुआ रेप का केस


चित्रकूट। यूपी के चित्रकूट जिले में एक किशोरी के हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दुष्कर्म पीड़ित और उसके स्वजन पुलिस के यहां इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चक्कर काटते रहे लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आखिरकार पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब कोर्ट ने डंडा चलाया तब जाकर केस गरज किया गया।

भरतकूप थाना के प्रभारी निरीक्षक संजय उपाध्याय ने बताया कि मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) ने किशारी के साथ हुए बलात्कार के संबंध में मामला दर्ज किए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को 30 वर्षीय कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़ा भइया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच की जा रही है।

एसएचओ ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक गांव के व्यक्ति ने बुधवार को सीजेएम की अदालत में सीआरपीसी की धारा-156 (3) के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी 16 साल की लड़की 24 जनवरी की देर शाम शौच के लिए घर के बाहर बने शौचालय गयी थी, तभी गांव का कृष्ण कुमार तमंचे का भय दिखाकर उसे बगल के खेत में घसीटकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

उपाध्याय ने बताया कि व्यक्ति ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिसके कारण वह अदालत पहुंचा। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है।



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