5 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को आजीवन कारावास, अदालत ने कहा- पीड़ादायक घिनौना कृत्‍य

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भोपाल। भोपाल की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके 40 वर्षीय बाप को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया।

बताया कि अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए जैन को ताउम्र जेल में रहना होगा| अदालत ने अपने फैसले में कहा, पिता का यह सा‍माजिक तथा कानूनी दायित्‍व होता है कि वह अपने बच्‍चों की सुरक्षा करे परंतु यह घटना ठीक इसके विपरीत है।

अभियुक्‍त ने न सिर्फ प्रकृति, समाज तथा कानून की व्‍यवस्‍था को तोड़ा है बल्कि अपनी ही पांच साल की मासूम बच्‍ची के साथ, जिसे बलात्‍कार एवं लैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी भी नहीं है, पीड़ादायक घिनौना कृत्‍य किया है। फैसले में कहा गया है कि न्‍यायालय को प्रकरण में प्रस्‍तुत किये गये समस्‍त साक्ष्‍यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

घटना 30 मई 2019 की भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीडित बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी दो बेटी और एक बेटा है। घटना के दिन जब वह शाम को काम से घर लौटी तो उसकी पीड़ित बच्ची ने बताया कि जब वह काम से बाहर जाती है तो उसका पिता उसके साथ 4-5 माह से गलत काम करता हैं। जब महिला ने यह बात अपने पति से पूछी तो वह उल्टा उससे ही लड़ने लगा और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्‍महत्‍या करने का नाटक करने लगा।

पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मेडिकल जांच में उसके निजी अंगों पर पर चोट पाई गई जिससे बलात्कार की घटना की पुष्टि हुई।