नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) व्यापार नियामक सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की अंतरिम याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई करेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अमेजन की फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ सौदे के लिए दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया था। इस मामले में तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अमेजन की याचिका को 14 फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
पीठ ने इस मसले पर फैसला नहीं होने तक पिछले साल दिसंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। एनसीएलएटी की पीठ ने कहा, “पंजीकृत मामले को सुनवाई के लिए 14 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।”
अपीलीय न्यायाधिकरण ने अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन द्वारा दायर अपीलों को उसी तारीख को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में सीसीआई ने अमेजन-एफसीपीएल के समझौते को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि ई-कॉमर्स प्रमुख ने उस समय लेनदेन के लिए मंजूरी की मांग करते हुए जानकारी को दबा दिया था।