कलकत्ता हाई कोर्ट निर्वाचन आयोग से हुआ नाराज, चुनाव प्रचार में नहीं हो रहा कोविड रोधी नियमों का क्रियान्वयन


मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने चुनाव के दौरान कोविड रोधी प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों संबंध में शुक्रवार तक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए।


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बंगाल चुनाव-2021 Updated On :

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई।

मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने चुनाव के दौरान कोविड रोधी प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों संबंध में शुक्रवार तक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए।

जनहित याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई गई कि जारी चुनाव प्रचार में लोग कोविड रोधी नियमों का पालन नहीं कर रहे।

याचिकाओं में आशंका जताई गई कि इसका परिणाम पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गंभीर वृद्धि के रूप में निकल सकता है जो फिलहाल महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है।

अदालत ने कहा, ‘‘हम रिकॉर्ड में रखी गई इस सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग और इसके अधिकारियों ने अपने परिपत्र जारी किए हैं।’’

पीठ ने जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की।

इसने कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में शुक्रवार तक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए।



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