सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को ‘‘निष्पक्ष, सुरक्षित, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण’’ विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को ‘‘निष्पक्ष, सुरक्षित, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण’’ विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनीत कौर ढांडा की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह कानून सम्मत अन्य उपाय आजमा सकती हैं।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी भी पीठ का हिस्सा हैं।

याचिका में अन्य अनुरोध भी किए गए थे जिनमें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विरोधियों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कथित हत्या की घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिए जाने का आग्रह भी किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विनीत ढांडा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा समेत भाजपा नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘ऐसे हालात में राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संभव नहीं हैं तथा यह केवल शीर्ष अदालत की निगरानी में ही संभव हो सकता है।’’

First Published on: January 25, 2021 4:38 PM
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