कॉमेडियन फारूकी को SC से मिली अंतरिम जमानत, फॉलोवर्स बोले- ‘चुकानी पड़ी नाम की कीमत’

Ritesh Mishra Ritesh Mishra
मनोरंजन Updated On :

नई दिल्ली। हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने फारूकी को इस मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। कॉमेडियन फारूकी के खिलाफ इंदौर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का एक मामला दर्ज हुआ था।

याचिकाकर्ता फारूकी ने आरोप लगाया है कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दाखिल दूसरे राज्यों में मुकदमों को ख़ारिज किए जाने वाली याचिका सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया। फारूकी को जमानत मिलने के बाद कॉमेडियन के समर्थकों ने केंद्र सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

कॉमेडियन फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ट्वीटर पर मुनव्वर के फॉलोवर्स बीजेपी खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिए और ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि कॉमेडियन को सिर्फ अपने नाम की कीमत चुकानी पड़ी।

हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फारूकी ने जमानत खारिज करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। फारूकी पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था।


सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष फारूकी की याचिका पर सुनवाई हुई। भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर फारूकी और अन्य को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

BJP विधायक के बेटे ने शिकायत दर्ज करायी थी कि फारूकी ने नववर्ष पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सौहार्द्र को बढ़ावा देने उनका संवैधानिक कर्तव्य है। मामले में एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज की दी गयी थी।

एक जनवरी को इंदौर के 56 दुकान इलाके में एक कैफे में कॉमेडी शो का आयोजन हुआ था। भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारूकी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी।



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