कोर्ट ने KRK को सलमान खान के खिलाफ वीडियो-टिप्पणी पोस्ट करने से रोका

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेता कमाल आर खान को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट या वीडियो अपलोड करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेता कमाल आर खान को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट या वीडियो अपलोड करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।

दीवानी अदालत के न्यायाधीश सी वी मराठे ने सलमान खान द्वारा कमाल खान के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। सलमान खान और उनके उपक्रमों ने सलमान खान के खिलाफ कमाल खान द्वारा पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट और वीडियो के लिए मुकदमा दायर किया है।

डीएसके लीगल के माध्यम से दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि मानहानिकारक टिप्पणी करने के अलावा, कमाल खान ने सलमान खान के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘बीइंग ह्यूमन’ पर धोखाधड़ी, हेरफेर और धनशोधन में शामिल होने का भी आरोप लगाया है।

अदालत ने बुधवार को कमाल खान, उनके एजेंटों को सलमान खान, उनके व्यवसाय, वर्तमान या भविष्य की परियोजनाओं, जिसमें “राधे” (सलमान खान-अभिनीत फिल्म जो पिछले महीने रिलीज़ हुई) शामिल है, के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाने और अपलोड करने, पोस्ट करने, फिर से पोस्ट करने, ट्वीट करने, री-ट्वीट करने, साक्षात्कार देने, संबंधित, संचार, अपलोड करने, प्रिंट करने, प्रकाशित करने, फिर से प्रकाशित करने से रोक दिया। यह रोक मुकदमे के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है और एक अच्छा नाम किसी भी धन से बेहतर होता है।

अदालत ने मामले की सुनवायी 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

First Published on: June 24, 2021 11:01 AM
Exit mobile version