ओटीटी पर ‘पठान’: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईआरएफ के सामने रखी शर्ते, जारी किए नए निर्देश

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि याचिका नेत्रहीन और श्रवण बाधित लोगों के लिए मनोरंजन की पहुंच के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री उनके लिए सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हो।

नई दिल्ली। ‘पठान’ फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यश राज फिल्म्स को नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने हिंदी भाषा में ऑडियो विवरण, कैप्शनिंग और उपशीर्षक तैयार करने के लिए कहा है, और 20 फरवरी तक पुन: प्रमाणन पर निर्णय के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रस्तुत करें।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि फिल्म के पुन: प्रमाणन पर फैसला 10 मार्च तक लिया जाए। एकल पीठ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार व्यवस्था करने के लिए वाईआरएफ, ओटीटी पाल्टफॉर्म और सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाले कानून के छात्र, वकीलों और विकलांग अधिकार कार्यकर्ता सहित विकलांग लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि याचिका नेत्रहीन और श्रवण बाधित लोगों के लिए मनोरंजन की पहुंच के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री उनके लिए सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हो। अदालत ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे कि ऐसे व्यक्तियों को थिएटर के अनुभव से वंचित न किया जाए।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को सूचीबद्ध की। न्यायमूर्ति सिंह ने मामले में उत्तरदाताओं के रूप में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया। यह फिल्म 25 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

First Published on: January 16, 2023 8:49 PM
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