
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों को दो तिमाही (छह महीने) की पूरी अनुदान राशि जारी करे ताकि वे अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर सकें।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जल्द ही प्रमुख त्यौहार दीवाली आने वाला है और सरकार लोगों को वेतन नहीं दे रही है।
पीठ ने चार कॉलेजों… डॉक्टर भीम राव आम्बेडकर कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, अदिति कन्या महाविद्यालय और शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को कहा कि अनुदान मिलते ही वे अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करें।
अदालत शिक्षकों द्वारा अपने बकाया वेतन के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।