नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ‘‘कोविड-19 योद्धाओं’’ के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान किया जाएगा और इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाया जाएगा।
मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नई व्यवस्था कोरोना-19 योद्धाओं को कवर करने के लिए मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए मंत्रालय ‘न्यू इंडिया अश्योरेंस’ से बातचीत कर रहा है।
A news report by @NewIndianXpress claims that the Centre has quietly decided not to extend an insurance scheme of Rs 50 lakh for healthcare workers who die in the line of #COVID19 duty.#PIBFactCheck: This report is misinterpreted.
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— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 19, 2021
उसने कहा, ‘‘कोविड-19 योद्धाओं के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा पॉलिसी के तहत दावे 24 अप्रैल, 2021 तक निपटाए जाएंगे। इसके बाद कोविड-19 योद्धाओं के लिए नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी।’’
मंत्रालय ने कहा कि पीएमजीकेपी की पिछले साल मार्च में घोषणा की गई थी और इसकी अवधि को 24 अप्रैल तक तीन बार बढ़ाया जाएगा।
इसे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि कोविड-19 के कारण कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में उनके परिवार का ध्यान रखा जा सके। पीएमजीकेपी के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर मुहैया कराया जाता है।