
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धान की गुणवत्ता के लिये घातक होने के बावजूद किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने की कृषि विभाग की सूचना के बाद नौ कृषि रसायनों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह प्रतिबंध धान की गुणवत्ता को बचाने के उद्देश्य से लगाया गया है।
कृषि विभाग को भी संभालने वाले मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के तहत ऐसफेट, ट्रायजोफोस, थियामेथोक्जम, कार्बेन्डाजिम, ट्रिकाइकोलाजोल, बुप्रोफेजिन, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोपिकोनाजोल और थायोफिनेट मिथाइल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।’’ प्रतिबंध आदेशों के तहत, इन नौ कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण, वितरण और धान की फसलों पर इनके उपयोग निषिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव केएस पन्नू को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने को कहा है।