तेजाब हमले के 1,273 में से 799 मामलों में नहीं दिया गया मुआवजाः राष्ट्रीय महिला आयोग

शर्मा ने कहा कि आयोग के एमआईएस पर आज की तारीख तक अपडेट मामलों की संख्या सही नहीं है, क्योंकि ये राज्यों में हुए मामलों की संख्या से मेल नहीं खाते हैं।

तेजाब हमले के बाद और हमले के पहले की एक पीड़िता की तस्वीर।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि देशभर में तेज़ाब हमले के 1,273 मामलों में से 799 में पीड़िताओं को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। आयोग ने राज्यों से मामले पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है।

आयोग ने नोडल अधिकारियों और 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ ई- बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की।

यह बैठक आयोग की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की वेबसाइट पर दर्ज तेजाब हमलों के मामलों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने तेजाब हमले की पीड़िताओं को मुआवजा नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की।

बीस अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में तेजाब हमलों के 1,273 मामलों में से सिर्फ 474 पीड़िताओं को मुआवजा दिया गया है।

आयोग के मासिक संवाद पत्र के मुताबिक, नोडल अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे हमलों के मामले में पीड़िताओं की मदद करने वाली योजनाओं और कानूनों को कायम रखें, जैसे एनएएलएसए की महिलाओं के लिए मुआवाजा योजना। इस योजना के तहत मामले की गंभीरता के अनुसार तीन से आठ लाख रुपये तक दिए जा सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि आयोग के एमआईएस पर आज की तारीख तक अपडेट मामलों की संख्या सही नहीं है, क्योंकि ये राज्यों में हुए मामलों की संख्या से मेल नहीं खाते हैं।

शर्मा ने कहा कि उन्होंने मामले को उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के समक्ष उठाया है जहां एमआईएस पर तेजाब हमले के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, 1,273 में 726 मामलों में राज्यों ने चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई है।

First Published on: November 22, 2020 7:32 PM
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