कोरोना: बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, डीजे-बारात व जुलूस की इजाजत नहीं

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पटना। बिहार सरकार ने बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन 25 मई तक बढा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

बिहार में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि 13 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चार मई के आदेश के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 15 मई से आगे 25 मई तक आंशिक संशोधनों के साथ बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि 25 मई तक सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक वे संचालित हो सकेंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर चल सकते हैं ।

विवाह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे पर। इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कम से कम तीन दिन पूर्व विवाह की सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

आदेश के अनुसार ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित मांस-मछली, दूध, जनवितरण प्रणाली की दुकानें जो पूर्व में प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक खुला करती थीं, अब शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं तथा निजी सुरक्षा सेवाओं को छोडकर सभी दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।