नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में “भारी वृद्धि” के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था 15 मई तक जारी रहेगी।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए है।
उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं और उन्हें 15 मई तक डिजिटल सुनवाई करने का आदेश दिया गया है।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “इस अदालत की सभी पीठें वर्ष 2021 में दायर केवल अत्यंत जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करती रहेंगी।’’
आदेश में कहा गया है कि अन्य अदालतें भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि 26 अप्रैल से 15 मई के बीच सूचीबद्ध सभी नियमित दिनचर्या या गैर-जरूरी मामले स्थगित रहेंगे और उनकी अगली तारीख नौ जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगी।
उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को कहा था कि 19 अप्रैल से वह इस वर्ष दायर “अत्यंत जरूरी मामलों” की ही सुनवाई करेगा।