अदालत ने दिल्ली पुलिस से सड़क हादसे के मामलों में मानक संचालन प्रक्रिया के बारे जानकारी देने को कहा


दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह अदालत को बताए कि क्या सड़क दुर्घटना के मामलों में पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है।


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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह अदालत को बताए कि क्या सड़क दुर्घटना के मामलों में पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है।

शराब पीकर वाहन चलाने के 2017 के मामले में पुत्र की मृत्यु से जुड़ी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एसओपी छह सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने जानबूझकर वाहन चालक के रक्त का नमूना जांच के लिए तीन महीने तक नहीं सौंपा, जिसके कारण मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकी। महिला ने कर्तव्य निभाने में असफल रहने वाले अधिकारियों से मुआवजा मांगा है।

न्यायाधीश ने प्रतिवादी प्राधिकारों से कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस प्रकार का मुआवजा मांगा है, क्या मुआवजा तय करने/देने के लिए कोई योजना या नीति है, उसके बारे में अदालत को सूचना दें।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की है।