
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो करेगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी निगरानी करेगा।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुये कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीड़ित परिवार के सदस्यों और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने और इसकी सीबीआई जांच की निगरानी सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर कराने के मुद्दे पर सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही विचार किया जायेगा।
शीर्ष अदालत ने हाथरस की घटना को लेकर गैर सरकारी संगठन, अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दायर कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि उप्र में इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि जांच को पहले ही कुंद कर दिया गया है। सीबीआई अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करेगी।
पीठ ने उप्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया और उच्च न्यायालय से कहा कि वह लंबित जनहित याचिका में दिये गये अपने आदेशों में से एक से पीड़ित का नाम हटाये।
हाथरस के एक गांव में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की से अगड़ी जाति के चार लड़कों ने कथित रूप से बलात्कार किया था। इस लड़की की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। पीड़िता की 30 सितंबर को रात के अंधेरे में परिवार की इच्छा के विरूद्ध अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
न्यायालय ने 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुये कहा था कि इस मामले की निगरानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को करने को दी जाएगी।हालांकि पीड़ित परिवार के वकील ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुये न्यायालय से कहा था कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ही इसे उप्र से बाहर स्थानांतरित किया जाये। पीठ ने इस आशंका को दूर करते हुये कहा, ‘‘उच्च न्यायालय को इसे देखने दिया जाये। अगर कोई समस्या होगी तो हम यहां पर हैं ही।’’
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी उप्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे का जिक्र किया था जिसमे पीड़ित के परिवार और गवाहों को प्रदान की गयी सुरक्षा और संरक्षण का विवरण दिया गया था। राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देश पर ऐसा किया था।
मेहता ने न्यायालय को सूचित किया था कि पीड़ित के परिवार ने एक अधिवक्ता की सेवायें ली हैं और उसने उनकी ओर से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी वकील उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘हाथरस मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला इंसाफ की उम्मीद को मजबूत करता है। परिवार की पहले दिन से मांग थी कि अदालत की निगरानी में जांच हो। हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार के साथ उप्र सरकार द्वारा जघन्य व्यवहार किया गया। चरित्र हनन किया गया। दुर्भावना व पूर्वाग्रह से निर्णय लिए गए।’’
हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ की उम्मीद को मजबूत करता है। परिवार की पहले दिन से माँग थी कि कोर्ट की निगरानी में जाँच हो।
हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार के साथ उप्र सरकार द्वारा जघन्य व्यवहार किया गया। चरित्र हनन किया गया। दुर्भावना व पूर्वाग्रह से निर्णय लिए गए।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 27, 2020
कांग्रेस प्रवक्ता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा-‘‘ हाथरस के मामले पर आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती हूं। अदालत की निगरानी में जांच की मांग परिवार ने की थी और इस लड़ाई में राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी ने उनका साथ दिया।’’
सुप्रीम कोर्ट के हाथरस के मामले पर आये निर्णय का मैं स्वागत करती हूँ. कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग परिवार ने की थी और इस लड़ाई में श्री @RahulGandhi जी और श्रीमती @priyankagandhi जी ने उनका साथ दिया.#HathrasCase
— Sushmita Dev (@sushmitadevinc) October 27, 2020
उन्होंने कहा, ‘‘यह ज़रूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन अन्याय करने पर तुले हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।’’
ये ज़रूरी था क्यूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन अन्याय करने पर तुले हुए थे. अगर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए !#HathrasCase
— Sushmita Dev (@sushmitadevinc) October 27, 2020
गौरतलब है कि न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो करेगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी निगरानी करेगा।