ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया


बोईनपल्ली ने व्यवसायी और आप संचार प्रभारी विजय नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।


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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अरुण पिल्लई और अमनदीप ढाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत के समक्ष तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और बुची बाबू ने किया।

बोईनपल्ली ने व्यवसायी और आप संचार प्रभारी विजय नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।

ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल को 2 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है।

ढाल ने कथित रूप से साउथ ग्रुप द्वारा भुगतान किए गए फॉर्मूलेशन, साजिश और किकबैक में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जारी होने से पहले उन्हें शराब नीति की एक मसौदा प्रति प्राप्त हुई थी।

ढाल ने कथित तौर पर बिनॉय बाबू के साथ ड्राफ्ट कॉपी साझा की। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने साउथ ग्रुप के लोगों और नायर के बीच मुलाकात की व्यवस्था की थी।

ईडी ने पूरक चार्जशीट में दावा किया है कि नायर ने आप नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की घूस ली। साउथ ग्रुप में मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंता, सरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता शामिल हैं।