केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने मुंबई के जेवीपीडी योजना इलाके में एक डूप्लेक्स फ्लैट, केरल में एक भूखंड और एक मर्सीडिज बेंज कार कुर्क करने तथा पी जे मैथ्यू एवं अन्य की 4.55 करोड़ रुपये नकद राशि जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने मुंबई की वैश्विक भर्ती कंपनी मैथ्यू इंटरनेशनल के मालिक मैथ्यू, उससे जुड़े कुछ अन्य लोगों की 7.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
मैथ्यू और मुंबई की कंपनी मुनव्वरा एसोसिएट के प्रवर्तक मोहम्मद एन प्रभु के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ईडी ने दावा किया कि उसने अपनी जांच में पाया कि पी जे मैथ्यू ने अन्य की मदद से 900 से अधिक नर्सों की भर्ती की,जिन्हें कुवैत में रोजगार दिलाया जाना था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि मैथ्यू ने प्रत्येक नर्स से इसके एवज में 18.5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक लिए थे।
ईडी ने दावा कि कि मैथ्यू इंटरनेशनल ने गैरकानूनी तरीके से और बेईमानी कर इन आपराधिक गतिविधियों के जरिए 205.71 करोड़ रुपये एकत्र किये। जांच एजेंसी ने कहा कि नर्सों से एकत्र की गई राशि को हवाला के जरिए कुवैत भेजा जाना था।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कुवैत जाने वाली 900 नर्सों से कथित ठगी करने से जुड़े धन शोधन के मामले में मुंबई की एक वैश्विक भर्ती कंपनी और उसके प्रवर्तकों की साढ़े सात करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।