नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को पांच दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था, और थोड़ी देर बाद आप नेता सिसोदिया को 4 मार्च तक हिरासत में भेजने का अपना आदेश सुनाया। एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने शराब नीति मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा, ‘साजिश बहुत ही सुनियोजित और गुप्त तरीके से रची गई थी।’
हालांकि, सिसोदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया: जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव और भिन्नता लाने के लिए नया कैबिनेट नोट का निर्देश दिया था। वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे..लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया। बदलाव क्यों किए गए, इसकी जानकारी वह नहीं दे सके।