
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का सदस्य चुने जाने के लिये दाखिल नामांकन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाये गये 25 हजार रुपये के जुर्माने को माफ करने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंकार कर दिया है ।
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर जुर्माना लगाया जाता है तो वह इसका भुगतान करेगा और उसके पास ऐसा करने का साधन था लेकिन अब वह आर्थिक तंगी का दावा कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद तुफैल खान से कहा, ‘‘आपसे किसने याचिका दायर करने को कहा था।’’ इसके साथ ही पीठ ने जुर्माना माफ करने के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जुर्माने की राशि को कम करने के अनुरोध पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले तुफैल खान ने दावा किया था कि बोर्ड के सदस्य के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आप विधायक का चुनाव के लिए नामांकन कराना गैर कानूनी, मनमाना और भेदभावपूर्ण है।