हिजाब विवाद : अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री, SC में कहा- कनार्टक हाईकोर्ट ने इस्लाम की गलत व्याख्या की

कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उसका कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है...

कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की एंट्री हो गई है। बोर्ड ने कर्नाटक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के आधार पर चुनौती दी है। उसका कहना है कि हाईकोर्ट ने कुरान और हदीस की गलत व्याख्या की है।

दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल व कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था।

अब तक यह मामला छात्राओं व उनसे जुड़े संगठनों द्वारा उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को देखते हुए इस मामले में जल्दी सुनवाई के आग्रह को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इस विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से मामले को संवेदनशील नहीं बनाने का भी आग्रह किया था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड1973 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है। यह देश में मुस्लिमों के पर्सनल लॉ की सुरक्षा व अन्य मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए कार्यरत है।

First Published on: March 28, 2022 12:51 PM
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