जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘लव जिहाद’ को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है।
गहलोत ने इस बारे में एक ट्वीट में लिखा,’ लव जिहाद शब्द भाजपा ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है।’
Love Jihad is a word manufactured by BJP to divide the Nation & disturb communal harmony. Marriage is a matter of personal liberty, bringing a law to curb it is completely unconstitutional & it will not stand in any court of law. Jihad has no place in Love.
1/— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2020
गहलोत का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ‘लव जिहाद’ को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है।
एक के बाद एक किए तीन ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा है,’‘वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्कों की आपसी सहमति राज्य सरकार की दया पर निर्भर होगी। शादी विवाह व्यक्तिगत निर्णय होता है और वे इस पर लगाम लगा रहे हैं जो कि व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा ही है।’’
They are creating an environment in the nation where consenting adults would be at the mercy of state power. Marriage is a personal decision & they are putting curbs on it, which is like snatching away personal liberty.
2/— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2020
गहलोत ने कहा कि यह कदम सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने, सामाजिक तनाव बढ़ाने वाले वाला नजर आ रहा है और यह सरकार द्वारा नागरिकों से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने के संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।’
It seems a ploy to disrupt communal harmony, fuel social conflict & disregard constitutional provisions like the state not discriminating against citizens on any ground.
3/— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2020
बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्य लव जेहाद के नाम से कानून बनाने की योजना बना रहे हैं। इस कानून के तहत शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को लेकर सजा देने का प्रावधान किए जाने की आशंका है।