कर्नाटक हिज़ाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा हिज़ाब विवाद पर फैसला !


कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर सुबह 10.30 बजे इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाएगी…


बबली कुमारी बबली कुमारी
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कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर सुबह 10.30 बजे इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाएगी। फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वहीं, फैसले के मद्देनजर कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई थी। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मार्च को बंद रहेंगे। बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है।

9 फरवरी को दायर की गई थी याचिका

बता दें कि उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।

हिजाब विवाद कई राज्यों में पहुंच चुका है

गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक से बढ़कर कई राज्यों में पहुंच चुका है। अभी एक दिन पहले ही अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने गेट पर रोक दिया और ड्रेस कोड का पालन करने को कहा। इस पर कुछ छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना कर दिया और घर के लिए वापस लौट गईं। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा के कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन कराया जाएगा। अगर कोई बाहर से हिजाब पहनकर आता है तो उसे गर्ल्स रूम में चेंज करना होगा।

फैसले पर किसी तरह के जश्न पर भी रोक

फैसला आने से पहले शिवमोग्गा के डीसी आर सेल्वामणि ने जिले में मंगलवार को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में सीआरपीसी (निषेधात्मक) आदेश की धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश मंगलवार सुबह 6 बजे से 21 मार्च रात 10 बजे तक लागू रहेगा। शिक्षकों और छात्रों के अलावा किसी को भी कॉलेज परिसर के पास आने पर रोक है।

इसके अलावा फैसले को लेकर किसी भी तरह के जश्न पर भी रोक है। शिवमोग्गा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि शिवमोग्गा शहर में आठ केएसआरपी बटालियन, 6 डीएआर, 1 आरएएफ की टुकड़ी तैनात है।



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