Lockdown 2.0 : परिवहन सेवाएं बंद,MNREGA को मिली छूट, अगले 19 दिनों के लिए ये है सरकार की गाइडलाइन


लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है।



संदीप राणा 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यानि बुधवार (15 अप्रैल) सुबह 8 बजे कोरोना से जुड़े ताजा आंकड़ें जारी किए जिसके अनुसार भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) के अब तक कुल 11,439 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के कारण 38 मौतें हुई हैं, वहीं इस दौरान 1076 नए मामले सामने आए हैं। 

लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है।

परिवहन सेवा समेत ये सेवाएं रहेंगी बंद  

1. सभी तरह के परिवहन सेवा, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, पैसेंजर ट्रेन, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर,होटल, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

2. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने समेत इन कार्यों पर मिलेगी छूट 

1. आवश्यक सामानों, दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां, पेट्रोल पंप खुल रहेंगे।

2. SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा. इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है।

3. केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।

4. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर को इजाजत दी गई है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत, आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे।

5. कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है।

6. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। 

कृषि, मजदूरी से जुड़े कामों में रियायत

1. केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है।

2. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है।

3. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है।

4. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। 

5. मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी इजाजत दी गई है। 

6. केंद्र ने Social Distancing का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

7. इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

हॉटस्पॉट एरिया में नहीं मिलेगी कोई रियायत 

1. कोरोना वायरस हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

2. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 

3. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।

4. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। 

5. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी छूट 

जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है। इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो।



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