नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2021 के लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट मामले में एक विशेष अदालत के समक्ष एक पाकिस्तानी नागरिक सहित पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 23 दिसंबर 2021 को कोर्ट परिसर में बम लगाने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह उर्फ गागी की अचानक बम फटने से मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।
जांच एजेंसी ने आरोपी गागी, सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग सिंह, राजनप्रीत सिंह और पाकिस्तानी नागरिक जुल्फिकार उर्फ पहलवान के खिलाफ अविस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दखिल की। मामला शुरू में लुधियाना में पुलिस स्टेशन डिवीजन-5 में दर्ज किया गया था और बाद में इसे एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।
जांच के दौरान यह पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आईएसवाईएफ-केएलएफ आतंकवादी हैंडलर लखबीर सिंह रोडे ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर आईईडी विस्फोटों को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई थी। एनआईए ने कहा, “पंजाब में आईईडी विस्फोट करने की साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से रोडे ने पाकिस्तान स्थित हथियार-विस्फोटक-मादक पदार्थ तस्कर जुल्फिकार, हरप्रीत सिंह, सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के साथ एक आतंकी गिरोह बनाया था।”
एनआईए ने कहा कि पंजाब में आईईडी धमाकों की साजिश को आगे बढ़ाते हुए रोडे ने सीमा पार हथियार-विस्फोटक-नशीले पदार्थो के तस्कर जुल्फिकार, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया, सम्मू, दिलबाग सिंह और राजनप्रीत सिंह के साथ मिलकर एक आतंक का गठन किया। भारत में विस्फोट करने और हथियारों की तस्करी करने वाला गिरोह।
रिपोर्ट के अनुसार, रोडे ने जुल्फिकार और उसके सहयोगियों के तस्करी चैनलों का इस्तेमाल गागी तक आईईडी पहुंचाने के लिए किया था।