संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, प्रदर्शनियों को खोलने के लिए एसओपी जारी की

एसओपी में कहा गया है कि परिसरों को नियमित अंतराल पर रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिए तथा वहां आने वाले दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए।

नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को खोलने के लिए बृहस्पतिवार को कोविड-19 रोकथाम संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कीं।

एसओपी में कहा गया है कि परिसरों को नियमित अंतराल पर रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिए तथा वहां आने वाले दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए।

इनमें कहा गया है कि ऑडियो गाइड के इस्तेमाल को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक हर इस्तेमाल के बाद इन्हें रोगाणुमुक्त न किया जाए।

दिशा-निर्देशों में लिफ्ट का इस्तेमाल सीमित रखने और मुख्यत: इसे दिव्यांगों तथा बुजुर्गों के लिए आरक्षित रखने को कहा गया है।

इनमें ‘टच डिजिटल’ प्रौद्योगिकी का सीमित इस्तेमाल करने और उन्हीं मामलों में इसका इस्तेमाल करने को कहा गया है जहां हर इस्तेमाल के बाद इसे रोगाणुमुक्त किया जा सकता हो।

First Published on: November 5, 2020 7:52 PM
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