
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न पक्षों के बीच अलग-अलग राय के चलते फिलहाल निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवस्था लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित पक्षों की अलग-अलग राय को देखते हुए फिलहाल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवस्था लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
उल्लेखनीय है कि सरकार निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लेकर जोर देती रही है।