पुलिस और दिल्ली नगर निगम सैनिक फार्म्स में जांच करें : हाईकोर्ट


अदालत ने दोनों प्राधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर निरीक्षण के बाद उसके मई, 2019 के आदेश में किसी भी प्रकार कमी मिली तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अदालत ने इस चेतावनी के साथ यह मामला 11 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।


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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सैनिक फार्म इलाके का निरीक्षण यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या वहां कोई नया अनधिकृत निर्माण तो नहीं हुआ है?

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वे इस इलाके का निरीक्षण करके अलग अलग अपनी रिपोर्ट पेश करें। 

अदालत ने पहले से लंबित याचिका में एक निजी व्यक्ति के आवेदन पर यह निर्देश दिया। इस व्यक्ति का आरोप है कि हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल मई में दी गई अनुमति की आड़ में मामूली मरम्मत के नाम पर यहां नए अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं। 

अदालत ने दोनों प्राधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर निरीक्षण के बाद उसके मई, 2019 के आदेश में किसी भी प्रकार कमी मिली तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अदालत ने इस चेतावनी के साथ यह मामला 11 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

अदालत में 2015 से लंबित याचिका में एक निजी व्यक्ति ने आवेदन दायर किया है। मुख्य याचिका अभी भी लंबित है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र को यह निर्णय लेना है कि क्या सैनिक फार्म को नियमित किया जाएगा।



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