
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रिपब्लिक मीडिया ग्रुप से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाने को कहा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान काम करता रहा है और मीडिया समूह को उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसका कार्यालय वर्ली में है।
मीडिया हाउस के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जारी जांच को लेकर संशय जताते हुए कहा, हाल के दिनो में आयुक्तों के साक्षात्कार देने का चलन देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के संबंध में एक मामला दर्ज किया है और जांच के लिए रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एस सुंदरम को सम्मन जारी किया है।
पुलिस ने ‘फक्त मराठी’ और ‘बॉक्स सिनेमा’ के मालिकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मालिकाना हक वाले आर्ग आउटलाइयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न्यायालय में यह याचिका दायर की है।
BARC ने न्यूज चैनलों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित किया
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने टीआरपी घोटाले के बाद बृहस्पतिवार को न्यूज चैनलों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि काउंसिल ‘‘सांख्यिकीय मजबूती’’ में सुधार के लिए माप के वर्तमान मानकों की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर बनाने का इरादा रखती है, और इस कवायद के चलते साप्ताहिक रेटिंग 12 सप्ताह तक ‘‘स्थगित’’ रहेगी।