नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। इसके लिए सरकार को अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में भी संशोधन करना होगा।
गौरतलब है कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की थी। पिछले साल गठित हुए टास्क फोर्स ने कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
बता दें कि पीएम मोदी ने भी इससे पहले कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनका विवाह उचित समय पर हो। फिलहाल पुरुषों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 तय है।