नई दिल्ली। शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विशाखापत्तनम रसायन फैक्टरी में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में केंद्र, एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीपीसीबी और अन्य को नोटिस जारी किए। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं।
अधिकरण ने एलजी पॉलिमर्स इंडिया को 50 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जमा कराने के भी निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की और उसे 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।
पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में लोगों की जान गई, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम के जिलाधिकारी को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कराने के निर्देश देते हैं। यह राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और उससे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है।
पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में लोगों की जान गई, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विशाखापत्तनम के जिलाधिकारी को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कराने के निर्देश देते हैं।