‘नाम रोकना स्वीकार्य नहीं’: जजों की नियुक्ति में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा- नामों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। हम पाते हैं कि नामों को होल्ड पर रखने की विधि, चाहे विधिवत सिफारिश की गई हो या दोहराई गई हो, इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण बन रहा है जैसा कि हुआ है।

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर अपना कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक पीठ सक्षम वकीलों से सुसज्जित नहीं होती, तब तक कानून और न्याय के शासन की अवधारणा प्रभावित होती है। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस. ओका की पीठ ने कहा: अगर हम विचार के लिए लंबित मामलों की स्थिति को देखें, तो सरकार के पास 11 मामले लंबित हैं जिन्हें कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी थी और अभी तक नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें सबसे पुराना 4 सितंबर 2021 का और अंतिम दो 13 सितंबर, 2022 के हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार न तो नामों की नियुक्ति करती है और न ही अपनी आपत्ति (यदि कोई हो) की सूचना देती है।

इसमें कहा गया है कि सरकार के पास 10 नाम लंबित हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 सितंबर, 2021 से 18 जुलाई, 2022 तक दोहराया है। पीठ ने आगे कहा कि नामों के बीच, सरकार द्वारा उन मामलों पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जहां दूसरी बार दोहराने के बावजूद, नियुक्त नहीं किया गया और फलस्वरूप नियुक्ति में देरी से अदालतें संबंधित क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को पीठ में शामिल करने का मौका खो रही हैं। इसी तरह, एक अन्य मामले में जहां सरकार ने पुनर्विचार की मांग की है, तीन बार पुनरावृत्ति हो चुकी है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा- नामों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। हम पाते हैं कि नामों को होल्ड पर रखने की विधि, चाहे विधिवत सिफारिश की गई हो या दोहराई गई हो, इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण बन रहा है जैसा कि हुआ है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सिफारिश के बाद सरकार से इनपुट लेने की विस्तृत प्रक्रिया में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नामों पर विचार कर रहा है, पर्याप्त जांच और संतुलन है।

इसने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, जिन्होंने अन्य वकीलों के बीच मूल मामलों में सहायता की थी, यह बताना चाहते हैं कि पांच सप्ताह से अधिक समय पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। वह बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश का जिक्र कर रहे थे।

पीठ ने कहा: हम वास्तव में इस तरह की देरी को समझने में असमर्थ हैं। हम वर्तमान सचिव (न्याय) और सचिव (प्रशासन और नियुक्ति) को फिलहाल सामान्य नोटिस जारी कर रहे हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर (25 अक्टूबर, 2021 को दायर की गई मूल अवमानना याचिका के अनुसार अधिकारियों में बदलाव किया गया है, जिसे पहली बार न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है) की तारीख तय की है।

शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता पई अमित के माध्यम से अधिवक्ता संघ बेंगलुरु द्वारा दायर अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित समय सारिणी के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

अमित के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है- याचिकाकर्ता अपने महासचिव के माध्यम से एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु है, जो कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ शेष माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी से चिंतित है। साथ ही कथित अवमाननाकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा नामों का पृथक्करण, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत के लिए हानिकारक है।

First Published on: November 12, 2022 12:05 PM
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