दिल्ली में आबकारी विभाग ने जारी की ‘ड्राई डे’ की लिस्ट

दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई को पूरे शहर में शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है। इसके अलावा भी आने वाले समय में कुछ ऐसे दिन होंगे जब शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। दिल्ली सरकार ने मई से सितंबर तक कुछ खास दिनों पर शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। इन दिनों को ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।

लाइसेंस धारकों के लिए भी खास निर्देश भी जारी किये गये हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार हर वर्ष तारीखों पर ड्राई डे घोषित की घोषणा करती है। ड्राई डे वाले दिन शराब की सेल और सप्लाई पूरी तरह से बंद रहती हैं यानि उस दिन शराब की दुकानें न केवल बंद रहती हैं, बल्कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं मिलती है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला ज़रूरी धार्मिक और राष्ट्रीय मौकों पर पब्लिक डेकोरम को बनाए रखने के लिए लिया गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत ये फैसला लिया गया है। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, बुद्ध पूर्णिमा (1 मई), ईद-उल-जुहा (27 मई), मुहर्रम 26 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (9 सिंतबर) शामिल हैं। इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।

आदेश में कहा गया है कि यह पाबंदी राजधानी की सभी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगी, लेकिन कुछ बड़े होटलों (जिनके पास खास लाइसेंस है) को छूट मिल सकती है। आबकारी विभाग ने लाइसेंस वाले दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो ड्राई डे से जुड़े विभाग के आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर अवश्य लगाएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

First Published on: April 28, 2026 10:30 AM
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