हाईकोर्ट ने जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतो की CBI जांच पर केंद्र और दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोविड के 21 मरीजों की मौत मामले की सीबीआई से जांच के लिये याचिका पर अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कथित कमी के चलते पिछले महीने यहां जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोविड के 21 मरीजों की मौत मामले की सीबीआई से जांच के लिये याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को शुक्रवार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्रीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों और दिल्ली सरकार से याचिका पर 20 अगस्त तक अपने-अपने जवाब देने को कहा है। यह याचिका 23 अप्रैल और 24 अप्रैल की दरम्यानी रात को जान गंवाने वाले कुछ मरीजों के परिवारों ने दायर की है।

अधिवक्ता उत्सव बेंस के जरिए दायर याचिका में दलील दी गई कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण सांस लेने में तकलीफ के चलते हुई न कि अन्य गंभीर बीमारियों के चलते जैसा कि दिल्ली सरकार की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

First Published on: June 4, 2021 2:50 PM
Exit mobile version