AIMIM के मुस्तफाबाद प्रत्याशी और दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दी। कुल 6 दिन के लिए मिली कस्टडी परोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रह सकता है। अपनी सुरक्षा पर होने वाली भारी खर्च भी उसे ही उठाना पड़ेगा। इस खर्च के अग्रिम भुगतान पर ही उसे जेल से बाहर आने दिया जाएगा।
ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर गंभीर आरोप हैं। उस पर दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। UAPA और PMLA जैसे संगीन कानूनों के तहत भी 2 केस हैं। दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हुसैन को इस बार AIMIM ने टिकट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे कस्टडी परोल पर बाहर आकर नामांकन की अनुमति दी थी, लेकिन प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था।
अंतरिम जमानत के लिए ताहिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन पिछले सप्ताह 2 जजों की बेंच में इस पर सहमति नहीं बनी थी। ऐसे में मंगलवार, 28 जनवरी को यह मामला 3 जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा की बेंच में लगा। सुनवाई की शुरुआत में ही ताहिर के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कह दिया कि वह अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते। इसके बजाय वह कोर्ट की तरफ से तय शर्तों पर कस्टडी परोल चाहते हैं।
जजों ने इस पर दिल्ली पुलिस के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से जवाब मांगा। एएसजी राजू ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से गलत मिसाल बनेगी। जजों ने कहा कि ताहिर हुसैन ने रिहाई के दौरान आने वाला पूरा खर्च उठाने की बात कही है। सभी शर्तें भी स्वीकार करने की बात कही है इसलिए, आप खर्च और शर्तों पर जवाब दीजिए।
दोपहर 2 बजे मामले की एक बार फिर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का ज्यादा प्रबंध करना होगा। जेल वैन और सरकारी गाड़ियों का भी खर्च होगा। इसमें हर दिन (24 घंटे) के लिए 4 लाख 14 हजार का खर्च आएगा। एस वी राजू ने शाम 6 बजे ताहिर को वापस जेल भेजने की भी मांग की। इस पर जजों ने कहा कि इससे खर्च आधा हो जाएगा।
ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ मिली कस्टडी परोल :
1. 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल (कुल 6 दिन)
2. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहेंगे। उसके बाद जेल जाना होगा।
3. अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना 2,07,428 (2 लाख 7 हजार 429) का खर्च देना होगा। हर बार 2 दिन का एडवांस भुगतान करेंगे। एडवांस पेमेंट मिलने पर ही बाहर आ सकेंगे।
4. चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से भी नहीं मिलेंगे।
5. अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे। पुलिस टीम के लिए भी व्यवस्था करेंगे। अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जाएंगे।