अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य के 36 शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी और अब इन शहरों में 28 मई तक रात में कर्फ्यू रहेगा।
हालांकि दिन के समय में लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है और सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 28 मई तक राज्य के 36 शहरो में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।