जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कोरोना के चलते कैदियों को रिहा करने का फैसला किया

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया। ये फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में सभी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया।

मगरे ने जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण को समिति के दो अन्य सदस्यों से यह जानने के लिए समन्वय करने को कहा कि दोषियों और विचाराधीन कैदियों की श्रेणी क्या है जिन्हें रिहा किया जा सकता है।

First Published on: May 18, 2021 7:27 AM
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