लव जिहाद : UP के बाद अब पड़ोसी MP में भी अध्यादेश को मंजूरी


भोपाल। लव-जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने धर्मांतरण, लालच या जबरन धरम परिवर्तन कराकर शादी करने के खिलाफ अध्यादेश लाया। अब यूपी के तर्ज पर इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ मंगलवार को ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दे दी।

अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंगलवार को अध्यादेश के रूप में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।

इस अध्यादेश को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 सहित कई अन्य अध्यादेशों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के स्थगित हो जाने से सदन में पेश नहीं किया जा सका।



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