बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रियंका सिंह के खिलाफ FIR खारिज करने से किया इनकार


बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दायर की गयी प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया।


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महाराष्ट्र Updated On :

मुम्बई। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने भाई दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल पर्ची में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने को लेकर प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी को खारिज करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने हालांकि राजपूत की दूसरी बहन मीतू सिंह के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी।अदालत ने कहा कि प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है लेकिन मीतू सिंह के खिलाफ मामला नहीं टिकता है।

दोनों ही बहनों ने सुशांत सिंह राजपूत के चिंता/अवसाद संबंधी मुद्दों के सिलसिले में उनके लिए मेडिकल पर्ची में फर्जीवाड़ा करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

बांद्रा पुलिस ने पिछले साल सात सितंबर को प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरूण कुमार के विरूद्ध सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

शिकायत के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की बहनों और डॉक्टर ने उनके लिए (राजपूत) फर्जी पर्ची तैयार की थी। सुशांत सिंह राजपूत (34) पिछले साल 14 नवंबर को यहां उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा में अपने घर में मृत पाये गये थे।

उनके पिता के के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। बता दें कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करन के बाद बांद्रा पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले के सारे कागजात सीबीआई के पास भेज दिये। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी।



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