टीआरपी मामला : मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी, गोस्वामी के दावों को खारिज किया

रिपब्लिक टीवी चैनलों का संचालन करने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया की याचिका के जवाब में ये हलफनामे दाखिल किए गए थे। याचिका में कंपनी ने पिछले साल उच्च न्यायालय से चैनल एवं गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था।

मुंबई। टीआरपी घोटाला मामले को लेकर रिपब्लिक टीवी और इसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा लगाए गए दुर्भावना संबंधी आरोपों को मुंबई पुलिस ने खारिज किया है।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ के समक्ष सोमवार को दाखिल किए गए दो हलफनामों में मुंबई पुलिस ने कहा कि उसने इस मामले में गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के अन्य पदाधिकारियों समेत किसी को भी गलत तरीके से नहीं फंसाया था।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों में पुलिस ने कहा कि उसे घोटाले के संबंध में वैध शिकायत प्राप्त हुई थी और उसने प्रारंभिक पड़ताल और ‘बार्क’ द्वारा सौंपी गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के बाद ही जांच शुरू की थी।

पुलिस ने कहा कि उसे रिपब्लिक टीवी समेत तीन चैनलों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले थे।

रिपब्लिक टीवी चैनलों का संचालन करने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया की याचिका के जवाब में ये हलफनामे दाखिल किए गए थे। याचिका में कंपनी ने पिछले साल उच्च न्यायालय से चैनल एवं गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था।

First Published on: January 30, 2021 9:05 AM
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