निकिता हत्याकांडः तौशीफ और रेहान को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगी सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से बताया गया है कि मुकदमा अभी मजिस्ट्रेट की अदालत में है। मजिस्ट्रेट को भी इस मुकदमे में सभी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी कर मुकदमा सत्र न्यायालय को भेजने के लिए कहा गया है।

फरीदाबाद। निकिता हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की तरफ से पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई।

पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर सिफारिश की थी। इसके जवाब में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर महिलाओं के साथ हुए संगीन अपराध की सुनवाई के लिए पहले से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अध्यक्षता में विशेष फास्ट ट्रैक अदालत है। यह मुकदमा उन्हीं की अदालत को सौंपा जाएगा। मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से बताया गया है कि मुकदमा अभी मजिस्ट्रेट की अदालत में है। मजिस्ट्रेट को भी इस मुकदमे में सभी कागजी कार्रवाई जल्द पूरी कर मुकदमा सत्र न्यायालय को भेजने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि कि 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर तृतीय वर्ष की छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में सोहना निवासी तौशीफ और उसके साथी रेहान तथा पिस्तौल मुहैया कराने के आरोपी अजरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुकदमे में आरोपपत्र दायर कर चुकी है।

First Published on: November 12, 2020 7:05 PM
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