ईडी ने रोज वैली मामले में 304 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में रोज वैली समूह की कंपनियों की संपत्तियां धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कथित रोज वैली पोंजी घोटाले में धन शोधन के मामले के संबंध में 304 करोड़ रुपये की संपत्ति ‘‘जब्त’’ की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में रोज वैली समूह की कंपनियों की संपत्तियां धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इनमें 47 करोड़ रुपये की 412 चल संपत्तियां और 257 करोड़ रुपये की 426 अचल संपत्तियां शामिल हैं।’’

रोज वैली समूह की कंपनियों ने कई फर्जी योजनाएं बनाकर जनता से भारी-भरकम रकम लूटी थी।

जांच एजेंसी ने बताया कि जांच में पाया गया कि आम जनता से लिए पैसों का अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हुए समूह की विभिन्न कंपनियों के नाम पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में कई संपत्तियां खरीदी गई।

ईडी ने 2014 में कंपनी, उसके चेयरमैन गौतम कुंडु और अन्य के खिलाफ धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया और बाद में कुंडु को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में अब तक कई आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और जांच अब भी चल रही है।

First Published on: April 30, 2021 6:27 PM
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