नयागढ़। ओडिशा के नयागढ़ जिले की एक पॉक्सो अदालत ने कहा कि जिले में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार और हत्या के मामले का एकमात्र आरोपी नाबालिग है। अदालत ने उसका नार्को टेस्ट कराने की विशेष जांच दल की याचिका को खारिज कर दिया है।
पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश यू बी जेना ने आरोपी के वकील प्रफुल्ल सतपथी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति नाबालिग है। आरोपी के वकील ने उसका 10वीं का प्रमाण पत्र और जन्मपत्री पेश करते हुए दावा किया था कि वह नाबालिग है।
सतपथी ने कहा, अदालत ने इन प्रमाण पत्रों पर नजर डाली और पाया कि मेरा मुवक्किल नाबालिग है क्योंकि उसकी जन्मतिथि छह फरवरी 2003 है। अदालत ने कहा कि अपराध के दिन आरोपी की आयु 17 वर्ष, पांच महीने और आठ दिन थी। बताया कि अदालत ने मामले को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया है क्योंकि आरोपी नाबालिग है।
गौरतलब है कि 15 जुलाई 2020 को लड़की की हत्या की गई और 23 जुलाई, 2020 उसका शव बरामद हुआ। गतत 24 नवंबर को राज्य की विधानसभा के बाहर लड़की के माता-पिता द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद मामला सुलझाने में पुलिस की कथित तौर पर नाकामी को लेकर आलोचना होने पर सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था।