पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की लगेगी रोक

पंजाब सरकार ने बाजार में उपलब्ध एनर्जी ड्रिंक्स का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों के आसपास इसकी बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसको लेकर भगवंत सरकार की ओर से इस सप्ताह आदेश जारी होने की सूचना है। फिलहाल, इस योजना पर अमल को लेकर ग्राउंड वर्क अंतिम चरण में है।

पंजाब सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य में स्कूलों-कॉलेजों की कैंटीनों व उसके 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की योजना है।इस योजना पर ग्राउंडवर्क का काम पूरा होने के बाद भगवंत मान सरकार इस पर अमल करेगी।

पंजाब सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डॉक्टर संदीप भोला को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।इस योजना पर अमल करने से पहले प्रदेश सरकार की ओर से एक सर्वे करवाया जा रहा है।सर्वे के जरिए बिकने वाले एनर्जी ड्रिंक्स और इनमे कैफीन की मात्रा, बच्चों पर पड़ने वाले इसके असर को स्टडी किया जा रहा है।

पंजाब के अधिकारियों के मुताबिक आप सरकार सैद्धांतिक तौर पर स्कूलों के 500 मीटर दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक के लिए अपनी सहमति जता चुकी है।इस बैन को लागू करने के लिए क्या आधार रहेंगे और ऐसा क्यों किया जाएगा, की सारी तैयारी को लेकर अभी काम जारी है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई देशों में एनर्जी ड्रिंक्स की बच्चों के लिए बिक्री पर रोक है।एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर यह साबित हो चुका है कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं।स्वास्थ्य मंत्री डॉ।बलबीर सिंह ने पिछले महीने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इन अत्यधिक नशे की लत वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

सूत्रों के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्कूल कैंटीनों और स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। भगवंत मान सरकार का आदेश अधिसूचित होने के बाद पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो इन पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा।

First Published on: April 21, 2025 2:37 PM
Exit mobile version