हैदराबाद झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर विवाद


हजारों मूर्तियों की स्थापना के साथ 31 अगस्त को शुरू हुए नौ दिवसीय उत्सव का समापन 9 सितंबर को विशाल विसर्जन जुलूस के साथ होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न हिस्सों और बाहरी इलाकों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए हुसैन सागर लाया जाता है।


नागरिक न्यूज नागरिक न्यूज
दक्षिण भारत Updated On :

हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति द्वारा हुसैन सागर झील में भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाए जा रहे प्रतिबंध का विरोध करने के लिए एक बाइक रैली निकालने के प्रयास को विफल कर दिया। विसर्जन जुलूस से तीन दिन पहले समिति नेताओं ने शहर के बीचोबीच झील के आसपास रैली निकालने की कोशिश की। चूंकि बाइक रैली की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुलिस ने प्रतिभागियों को रोक दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इनमें समिति के महासचिव भगवंत राव भी शामिल थे।

टैंक बांध पर हल्का तनाव तब हुआ जब समिति के नेता और कार्यकर्ता बाइक रैली निकालने के लिए वहां जमा हो गए। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने नारेबाजी की और गिरफ्तारी का विरोध करने की कोशिश की।

वार्षिक उत्सव का आयोजन करने वाली समिति ने मांग की कि सरकार बिना किसी प्रतिबंध के पहले की तरह विसर्जन की अनुमति दे।

इसने सभी गणेश मंडप आयोजकों को अंतिम दिन हुसैन सागर में विसर्जन के लिए मूर्तियों की कतार लगाने का आह्वान किया है, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन में है, जिसमें प्लास्टर से बनी मूर्तियों के हुसैन सागर और अन्य झीलों में विसर्जन पर रोक है।

मूर्तियों की स्थापना के साथ 31 अगस्त को शुरू हुए नौ दिवसीय उत्सव का समापन 9 सितंबर को विशाल विसर्जन जुलूस के साथ होगा।हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न हिस्सों और बाहरी इलाकों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए हुसैन सागर लाया जाता है।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के आदेशों के अनुसार, अधिकारियों ने घोषणा की है कि, हुसैन सागर और अन्य झीलों में पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करना होगा। इस साल अधिकारियों ने मूर्तियों के विसर्जन के लिए पहले से मौजूद 25 तालाबों के अलावा 50 तालाब बनाए हैं।

समिति ने, हालांकि, अधिकारियों द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों को खारिज कर दिया यह कहते हुए कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने 9 सितंबर, 2021 को राज्य सरकार को हैदराबाद और उसके आसपास हुसैन सागर झील और अन्य झीलों में पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। शीर्ष अदालत ने एक ही साल के लिए पीओपी की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति दी थी।

अदालत ने सरकार को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा बनाए गए बेबी तालाबों या अलग-अलग क्षेत्रों और तालाबों में पीओपी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति देने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य जल निकाय में प्रदूषण नहीं फैलता है।

उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने पहले के फैसले को दोहराया और सरकार से पीओपी से बनी मूर्तियों की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आदेश जारी करने को कहा।

समिति ने, हालांकि, तर्क दिया कि 2013 से अवमानना मामले के लिए निर्णय पहले के आदेश के संबंध में किए गए उपायों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया की कमी का नतीजा था।

समिति के अनुसार, पहले के आदेश में केवल इतना कहा गया था कि विसर्जन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और मूर्तियों और अन्य मलबे के अवशेषों को हटाकर पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

भगवंत राव ने पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि, पीओपी की मूर्तियां पानी के संपर्क के 10 दिनों के बाद भी प्रभावित नहीं होती हैं और बड़ी मूर्तियों को विसर्जन के बाद झील से सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है।

समिति ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उसे कोई निर्देश जारी नहीं किया और पीओपी की मूर्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भगवंत राव ने मांग की कि सरकार को विसर्जन के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए क्योंकि केरल सरकार ने सबरीमाला के मामले में और तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के मामले में किया था।



Related