फ्लाईओवर घोटाला : केरल हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री की जमानत याचिका

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने फ्लाईओवर घोटाले के सिलसिले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री वीके इब्राहिम कुंजू की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल विधायक कुंजू को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नए सिरे से जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। कुंजू इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उनका अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है।

कुंजू को पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सरकार में फ्लाईओवर निर्माण में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हाल में मुवात्तापुझा की सतर्कता अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उल्लेखनीय है कि वीएसीबी के अधिकारियों ने उस निजी अस्पताल जाकर कुंजू से पूछताछ की थी जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद एक मजिस्ट्रेट अस्पताल परिसर गए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सतर्कता विभाग का आरोप है कि कुंजू ने लोकनिर्माण मंत्री रहते हुए फ्लाईओवर बनाने की निविदा पाने वाली कंपनी के लिए ब्याज मुक्त धन की मंजूरी दी। गौततलब कि 2016 में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था और एक साल के भीतर ही उसमें दरार पड़ने के बाद फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया।

First Published on: December 14, 2020 5:33 PM
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