कोच्चि। केरल में कोविड-19 की स्थिति को गंभीर बताते हुए केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निजी अस्पतालों में वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार के खर्च को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कोविड-19 के उपचार के लिए किफायती समान दर तय करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर यह निर्देश दिया।
निजी अस्पतालों द्वारा लोगों से अत्यधिक रकम लेने पर चिंता जताते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अस्पताल के प्रबंधनों से बात करे और अगले मंगलवार को अपने फैसले के बारे में अदालत को सूचित करे।
सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि वह आगे खर्च दर कम करने पर विचार करेगी। वकील ने कहा कि पिछले साल सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए खर्च की दर की घोषणा की थी जिसके आधार पर वे संक्रमित मरीजों को भर्ती और उपचार कर सकते थे।